नशे में गाड़ी चला रहा हो ड्राइवर तब भी बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा: केरल हाई कोर्ट

केरल हाईकोर्ट की जस्टिस सोफी थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि जब ड्राइवर नशे में होता है, तो निश्चित रूप से वह वाहन चलाने के लिए अयोग्य हो जाता है, लेकिन बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजे के भुगतान से मुक्त नहीं हो सकती है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि बीमा कंपनी वाहन के ड्राइवर और मालिक से मुआवजे की यह रकम वसूल कर सकती है.

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